NEET UG Result Date Declared 2025 जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में 4 मई 2025 को संपूर्ण देश में नीट एग्जाम 2025 का आयोजन करवाया गया था नीट एग्जाम आयोजित होने के पश्चात सभी स्टूडेंट इस परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और आपको पता भी होगा कि इसकी ऑफिशियल आंसर की भी जारी कर दी गई है लेकिन रिजल्ट को लेकर जो इंतजार किया जा रहा था उसे पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है कुछ स्टूडेंट की याचिका के चलते इस परीक्षा के रिजल्ट पर रोक लगाई गई है ।
जैसा कि आप जानते हैं कि इस परीक्षा के चलते 4 मई 2025 को दो बड़े परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल हो जाने की वजह से वहां के स्टूडेंट ने मद्रास हाई कोर्ट और इंदौर हाई कोर्ट के अलग-अलग दो हाई कोर्ट में याचिका लगा दी है याचिका लगने की वजह से इसके परिणाम पर रोक लगाई गई थी लेकिन मद्रास हाई कोर्ट की ओर से बड़ी खबर आ रही है जिसकी जानकारी इस आर्टिकल में आपको दी जा रही है ।
मद्रास हाई कोर्ट ने हटाई रोक
इस रिजल्ट पर हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई थी उसकी सभी याचिका मद्रास हाई कोर्ट की ओर से खारिज कर दी गई है जितनी भी याचिकाएं लगाई गई थी यह सभी याचिका खारिज हो चुकी है और हाईकोर्ट ने NTA को इज्जत दे दी है कि वह कभी भी रिजल्ट जारी कर सकता है वैसे तो रिजल्ट की डेट 14 जून 2025 तय की गई है लेकिन अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी चाहे तो इसका रिजल्ट आज भी जारी कर सकता है।
बिजली गुल हो जाने की वजह से लगाई थी याचिका
जिस प्रकार सभी स्टूडेंट ने मिलकर परीक्षा केंद्र में बिजली गुल हो जाने की वजह से और उसको आधार मानते हुए जो याचिका लगाई थी उन याचिका को चेन्नई के मद्रास हाई कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है और स्पष्ट तौर पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्देश दिया है कि इतनी छोटी बात पर रिजल्ट को नहीं रोका जाए और रिजल्ट जारी कर दिया जाए इसको लेकर हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और रिजल्ट जारी करने को लेकर घोषणा कर दी है ।
स्टुडेंट द्वारा दोबारा परीक्षा आयोजित कराने की मांग को कोर्ट ने माना बेबुनियाद
जैसा कि आप जानते हैं कि सभी स्टूडेंट ने मिलकर हाईकोर्ट में इस आधार पर याचिका लग गई थी की परीक्षा में परीक्षा देते समय बारिश की वजह से बिजली गुल हो गई थी इस कारण से वह सही तरीके से परीक्षा नहीं दे पाए और उनको परीक्षा देने में परेशानी हुई लेकिन हाई कोर्ट ने इस आधार को बेबुनियास बताया और हाईकोर्ट ने कहा कि इस प्रकार से किसी भी परिणाम को नहीं रोका जा सकता है ।
हाई कोर्ट ने कहा है कि इस परीक्षा में लगभग 22 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया है सभी उम्मीदवार पिछले काफी समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट को सिर्फ मात्र कुछ संख्या के स्टूडेंट के कारण रोका गया है इस कारण इतनी बड़ी संख्या के स्टूडेंट को निराश नहीं किया जा सकता है और रिजल्ट को जारी करने को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इजाजत दे दी है।